Team@News Dastak पामगढ़ | तहसील परिसर पामगढ़ में बने व्यापार परिसर के आवंटन पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। तहसील परिसर पामगढ़ में 21 कमरों के स्वीकृति के विरुद्ध 39 कमरों के व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया गया है और 21 कमरे जिसका दरवाजा सड़क की ओर लगा हुआ है, ग्राम पंचायत पामगढ़ ने इसका आवंटन प्रक्रिया भी नियम विरुद्ध शुरू कर दिया था। जिसको लेकर साहित्यकार समय दास अविनाशी ने अधिवक्ता शिवम अग्रवाल के माध्यम से याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत अचल संपत्ति के हस्तांतरण के निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए ग्राम पंचायत पामगढ़ ने 21 कमरों में से 6 कमरों का आवंटन कर दिया है, जिस पर न्यायाधीश श्री पार्थ प्रतिम साहू ने सुनवाई करते हुए आवंटित हुए 6 कमरों को छोड़कर बाकी 15 कमरों के आवंटन पर रोक लगा दी है।
गौरतलब है कि NEWS DASTAK ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था…….