अकलतरा। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम धारा 5 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायत नरियरा जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना में 9942 है जिसे नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी की गई जिसकी सीमा नरियरा ग्राम पंचायत के 20 वार्डो को रखा गया है । जिसके लिए दावा आपत्ति कलेक्टर के पास प्रस्तुत करने का 21 दिवस का समय अवधि तय किया गया नरियरा के कुछ नागरिकों द्वारा नरियरा के समीपस्थ ग्राम पंचायत बनाहील को नगर पंचायत में सम्मिलित करने का दावा पेश किया गया। जिस पर जानकारी मिलने पर ग्राम पंचायत बनाहिल इसके विरोध में पंचायत से प्रस्ताव कर जिला पंचायत सदस्य सुष्मिता सिंह के नेतृत्व में कलेक्टर में से मिलकर इसके आपत्ति दर्ज की ग्राम पंचायत बनाहिल में कुल 12 वार्ड हैं और एक स्वतंत्र राजस्व ग्राम के साथ एक स्वतंत्र ग्राम पंचायत है इसके पूर्व में बनाहिल कभी भी नरियरा का हिस्सा नहीं रहा है पूर्व में जब बनाहिल गांव की जनसंख्या कम थी तब यह ग्राम पंचायत पकरिया (झू) का हिस्सा हुआ करता था उसके बाद ग्राम पंचायत झलमला का आश्रित ग्राम रहा है एवं जनपद पंचायत क्षेत्र भी नरियरा का नहीं है बल्कि पकरिया (झू)जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत बनाहिल गांव आता है। कुछ लोगों द्वारा जो बनहील गांव के नागरिक नहीं है उनके द्वारा जानबूझकर ग्राम पंचायत बनाहिल को नरियरा में जोड़ने का दावा किया गया। जिसकी जानकारी मिलने पर ग्राम पंचायत बनाहिल के ग्रामीणों से हस्ताक्षर करा कर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में सभी सरपंच उपसरपंच समेत समस्त 12 पंचों से प्रस्ताव पारित कर आपत्ति पेस करने जिला पंचायत सदस्य सुष्मिता सिंह के नेतृत्व में जनपद पंचायत सदस्य कोमल सिंगसर्वा ग्राम पंचायत सरपंच बद्री प्रसाद टंडन उपसरपंच नवल किशोर सिंह ने कलेक्टर रिचा प्रकाश चौधरी से मिलकर ग्राम पंचायत बनाहिल को नरियरा नगर पंचायत में शामिल नहीं करने का आपत्ति प्रस्ताव पेश किया।
सुष्मिता सिंह ने कहा की नियमानुसार बिना ग्रामपंचायत के सहमति से किसी गांव को नगरपंचायत या पालिका में शामिल नही किया जाता इस कारण हमने समय अवधि में पंचायत के प्रस्ताव समेत आपत्ति दर्ज कर दी है यदि बिना ग्राम पंचायत के सहमति से ग्राम पंचायत बनाहिल को नरियरा नगर पंचायत में शामिल किया गया तो समस्त ग्रामवासी बनाहिल के द्वारा संवैधानिक आंदोलन किया जाएगा।